मोदी सरकार का एतिहासिक फैसला - जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A ख़त्म

Mon 05-Aug-2019 11:56 am
जम्मू कश्मीर और लद्दाख होंगे केंद्र शासित प्रदेश...

विशेषताएं...

  • जम्मू - कश्मीर में दोहरी नागरिकता ख़त्म, जम्मू - कश्मीर अपना झंडा भी नहीं होगा
  • आरटीआई और सीएजी कानून लागू होंगे
  • राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल होंगे
  • जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता था लेकिन 370 हटने से देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी ये गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आएंगी।
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू-कश्मीर में मान्य नहीं होते थे लेकिन अब शीर्ष अदालत के आदेश मानने होंगे।


नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने आज राज्यसभा में कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया है। जिसके तहत धारा 370 का खात्मा किया गया| इसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी ख़त्म हो गयी|

बिल के पेश होने के बाद से ही विपक्षी नेता सदन में हंगामा कर रहे हैं। जिसके बाज सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा।

अब जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं होगा और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा, लेकिन दिल्ली की तरह बिधानसभा होगी|

इसके अलावा लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग किया जायेगा और लद्दाख देश का आठवां केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख में अभी कोई बिधान सभा नहीं होगी।

जम्मू - कश्मीर के बिधानसभा का कार्यकाल पांच साल का होगा। जम्मू - कश्मीर के मुख्यमंत्री की शक्तियां अब कम होंगी।  जम्मू - कश्मीर में अब दूसरे राज्यों की तरह काम होगा। जम्मू - कश्मीर में दिल्ली की तरह राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल होगा।

पीडीपी सांसद नज़ीर अहमद ने संसद के बाहर कूड़ा फाड़कर हंगामा किया।

बहुजन समाज पार्टी ने अनुच्छेद 370 और 35A को ख़त्म करने के फैसले का समर्थन करने का फैसला किया है

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